वहीं दूसरी ओर उमर अब्दुल्ला की पार्टी के अनुच्छेद 370 सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने के मामले में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री रामदास अठावले ने कहा है...कि उमर अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट में जाने का अधिकार है लेकिन अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विधेयक संसद के दोनों सदनों में पारित हो चुका है और अब यह एक कानून है इसलिए सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता।
याचिका में जम्मू कश्मीर को राज्य की बजाय दो केंद्रशासित प्रदेश में बांटने के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गयी है. इसके अलावा संसद से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को भी संवैधानिक सवालों के घेरे में लाया गया है. हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने का फैसला किया है. साथ ही केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख) में बांटने का फैसला किया. दोनों ही फैसलों को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है.
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