सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें चुनावी बांड के जरिए दिए जानेवाले चंदे पर रोक की मांग की गई थी। उच्चतम न्यायालय ने सभी राजनीतिक दलों को निर्देश दिया कि वो चंदा देने वालों की पहचान और उनके खातों में बॉड से मिली धनराशि का ब्यौरा 30 मई तक एक सील बंद लिफाफे में चुनाव आयोग को सौंप दें। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ,जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा है कि राजनीतिक दलों को बताना होगा कि उन्हें चुनावी बॉन्ड के जरिए किससे कितनी रकम मिली है। चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए यह जरूरी है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए मिली डोनेशन का खुलासा किया जाए। Anchor: Kavindra Sachan
Guest:
Shishir Sinha, Senior Deputy Editor, the Hindu Business Line
S K Mendiratta, Former Advisor, Election Commission
Aishwarya Bhati, Advocate, Supreme Court

0 Comments